आबकारी अधिकारी ने बार, रेस्टोरेंट संचालकों को पढ़ाया नियमों का पाठ, बार कर्मचारियों पर रखें विशेष नजर

गौतमबुद्ध नगर। जनपद में बगैर लाइसेंस शराब पार्टी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में फरमान जारी किए जाने के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने अब विभिन्न रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम के प्रबंधकों एवं मालिकों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में संबंधित को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। आबकारी अधिकारी ने साफ कहा कि बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम में शराब परोसे जाने की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम संचालकों को नियम-कानूनों का पालन करना चाहिए। बिना लाइसेंस और बाहरी राज्यों की शराब मिलने पर लाइसेंस निरस्त के साथ-साथ जुर्माना और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

बाहरी शराब की तस्करी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही आबकारी विभाग ने शादी सीजन शुरु होने से पूर्व ही जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्ट, कम्युनिटी सेंटर व बारात घरों को सचेत कर दिया है कि अगर शादी व पार्टी में ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी शादियों के सीजन को देखते हुए विभाग इस पर सख्त हो गया है। दरअसल पूर्व में बार में हुई कार्रवाई से आबकारी विभाग और अलर्ट हो गया है। आबकारी विभाग की टीम ने पूर्व में बिना लाइसेंस के शराब परोसने और बाहरी राज्यों का शराब इस्तेमाल करने के साथ-साथ महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब भर कर ग्राहकों को पिलाने का भंडाफोड़ किया था।

बुधवार को अपने कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने आबकारी निरीक्षकों के साथ गार्डन गैलेरिया मॉल के रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापियों (एफएल 7 बार अनुज्ञापन) की बैठक की। बैठक में रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञापियो को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन परिसर में प्रवेश द्वार के पास ये सूचना लगाए की हमारे रेस्टोरेंट बार में गैर प्रांत की मदिरा लेकर प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। प्रत्येक अनुज्ञापी माह के अंत में अपने विदेशी मदिरा के विभिन्न ब्रांडो व बीयर के विभिन्न ब्रांडो के विक्रय की सूचना ब्रांडवार संबंधित आबकारी निरीक्षक को दें। प्रत्येक अनुज्ञापी एक ही ब्रांड के पैक के मूल्य में यथासंभव एकरुपता रखें, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहें।

प्रत्येक अनुज्ञापी शराब व बीयर रखने के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर शराब व बीयर की बोतलें न रखें अन्यथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। सभी बोतलों पर क्यूआर कोड, लेबलो का अनिवार्य रूप से चस्पा होने के लिए भी निर्देश दिए। अनुज्ञापियों को सभी उच्च श्रेणी के विदेशी शराब के बोतलों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए। रेस्टोरेंट व बार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर सतत निगरानी रखें। बार में आने वाले ग्राहकों को वहीं शराब परोसी जाए, जिसकी वह डिमांड कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन अभियान चलाकर शराब की दुकान, बार रेस्टोरेंट, होटल में निरीक्षण करें। नियमानुसार शराब की बिक्री नहीं करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।