गाजियाबाद। जिले में आबकारी विभाग की सख्ती के बाद भी शराब विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। कभी चाय-पानी के नाम पर तो कभी टिप के नाम पर ग्राहकों से शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली कर रहे है। ऐसा ही एक मामले में आबकारी विभाग की टीम ने एक शराब विक्रेता को सलाखों के पीछे भेजा है। पकड़ा गया विक्रेता शराब पर अंकित मूल्यों से 10 रुपए अधिक की वसूली कर रहा था। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी विभाग ने सीसीटीवी कैमरा, पॉश मशीन लगाया हुआ है। जिससे शराब विक्रेता ग्राहकों से ओवर रेटिंग न कर सकें। इन सबके बाद भी विक्रेता बिना किसी खौफ के ग्राहकों से वसूली करते है। विक्रेताओं पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए आबकारी विभाग के पोर्टल से ब्लैक लिस्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। जिससे भविष्य में उक्त विक्रेता उत्तर प्रदेश में किसी भी शराब की दुकान पर काम न कर सकें। लेकिन अब शराब की दुकानों पर विक्रेताओं को शराब पर ओवर रेटिंग करना भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने जिले में शराब की दुकानों पर हो रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर रोक के लिए उन विक्रेताओं को चिन्हित किया है। जो दुकानों पर अवैध रुप से वसूली करते है। अब गुप्त टेस्ट परचेजिंग के साथ-साथ मुखबिर तंत्र भी प्रतिदिन दुकानों पर शराब विक्रेता की हरकतों पर अपनी नजर रखेगी और इसकी सूचना पर आबकारी विभाग को देगी।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया जनपद में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के साथ-साथ शराब की दुकानों का भी औचक निरीक्षण कर रही है। रविवार सुबह आबकारी निरीक्षक त्रिवेणी प्रसाद मौर्य की टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में देशी शराब, विदेशी मदिरा बियर की दुकानों एवं मॉडल शॉप पर गुप्त रूप से टेस्ट परचेजिंग कराई गई। तभी एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली की पसौंडा (ए) स्थित शराब की दुकान पर विक्रेता मेक डॉवल नंबर के पव्वे पर 10 रुपए अधिक मांग रहा है। रुपए नहीं देने पर दुर्व्यवहार कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक की टीम को मौके पर भेज कर पहले उक्त दुकान की गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराई कराई गई। जहां विक्रेता जावेद सिद्दीकी पुत्र फहीम अहमद निवासी मोहल्ला यासीन गढ़ी डासना विदेशी शराब पर 10 रुपए की अतिरिक्ति वसूली करता हुआ पाया गया।
विक्रेता को गिरफ्तार कर थाना टीला मोड़ में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। साथ आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की भी कार्रवाई की गई। जिससे भविष्य में उक्त विक्रेता यूपी की किसी भी शराब की दुकान पर शराब विक्रेता का कार्य न कर सकें। उन्होंने बताया इसके अलावा लाइसेंसी नवीन शर्मा पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है। विक्रेता को चेतावनी भी दी गई अगर दोबारा दुकान पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिली तो जुर्माने की राशि दो गुना बढ़ाकर संबंधित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई और लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। नियमानुसार ही दुकानों का संचालन करें।