सुरेन्द्र भाटी@बुलंदशहर । आयुषी केस में पीड़ित के वकील अनिल गोड़ ने जानकारी दी है कि पोस्को न्यायालय में न्यायधीश दुआरा शनिवार को दोषियों पर लगी सभी धाराओं को स्वीकार कर लिया गया है । बताया गया है कि न्यायाधीश ने 364, 376 डी ,302, आईपीसी 5/6 पोस्को एक्ट में लगी सभी धाराएं स्वीकार कर ली गई है । जिसके चलते कोर्ट के निर्णय सुनाने की अंतिम तारीख 24 मार्च घोषित की जा चुकी है ।
बता दे कि 2 जनबरी वर्ष 2018 की शाम 17 वर्षीय इण्टर की छात्रा आयुषी ट्यूशन पढ़कर अपने घर साईकल से लौट रही थी कि घर से महज चन्द कदम यानी मात्र सात से दस कदमो की दूरी से एकांत की स्थिति को देखते हुए आयुषी को अगवा कर निकल जाते है । बता दे कि नई साल का जशन मनाने निकले सिकन्द्राबाद निवासी तीन दरिंदे आल्टो कार में सवार होगर बुलंदशहर निकले जिनका उदेश्य बुलंदशहर की किसी भी बहन बेटी को अपना शिकार बनाना ।
जिसके चलते अपराधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपना अपराध पुलिस हिरासत में स्वीकार किया था । और खुद इस घटना के संबंध में वारदात करने की पूरी घटना भी बताई । पीड़ित आयुषी के माता पिता से पूछे जाने पर बताया गया कि उन्हें न्याय मिलने हेतु ईश्वर ओर कोर्ट पर पूर्ण भरोसा है ।
ओर कोर्ट से न्याय मिलने की पूर्ण उम्मीद भी बनाये हुए है । चुकी कोर्ट के फैसले की अंतिम तारीख पीड़ित के अधिवक्ता दुआरा 20 मार्च बताई गई थी किन्तु न्यायधीश ने इस तारीख को गंभीरता से देखते हुए पुनः 24 मार्च तय कर दी गई है ।