उन्नाव दुष्‍कर्म केस की पीड़िता की उस याचिका को मंजूरी जो यूपी से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की लगाई गई थी गुहार

नई दिल्‍ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्‍कर्म केस की पीड़िता की उस याचिका को मंजूरी दे दी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज एक मामले को यूपी से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की गुहार लगाई गई थी।

उन्नाव दुष्‍कर्म केस की पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला अदालत में लंबित मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की अपील की थी। एक आरोपी के पिता ने यह मामला दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता की ओर से पुलिस को दिए गए उम्र के दस्तावेज जाली थे।

समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के खिलाफ उन्नाव की एसीजेएम कोर्ट (ACJM court in Unnao) ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन्नाव दुष्‍कर्म केस की पीड़िता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वृंदा ग्रोवर (Advocate Vrinda Grover) और सौतिक बनर्जी (Soutik Banerjee) ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2019 को, मामले को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया।

उल्‍लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2017 में उन्नाव में पीडि़ता से दुष्‍कर्म करने के एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दुष्‍कर्म की वारदात के दौरान पीड़ि‍ता नाबालिग थी। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में उन्नाव दुष्‍कर्म पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में बरी कर दिया था।