किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

गाजियाबाद,। पॉक्सो अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी पर पड़ोस की 13 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दोस्त के यहां ले जाकर दुष्कर्म का आरोप है।

मामला खोड़ा थाना क्षेत्र का है। यहां किराए के मकान में किशोरी का परिवार रहता है। घटना एक दिसंबर 2020 की है। बच्ची के पिता के दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दो लड़के उसकी 13 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया था। दोनों ने शंकरपुर लालबत्ती के पास जोनी के मकान में किशोरी को डरा धमकाकर रखा ।

वहां पर जोनी समेत दो और लड़कों ने बच्ची से बारी-बारी से बलात्कार किया। फिर उसके घर के पास छोड़ गए थे। पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि अदालत में जोनी की जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता ने बहस की। विशेष अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद किशोरी से दुष्क र्म के आरोपी जोनी की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए।