गाजियाबाद। शहर के होटल बार, लाउंज और रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा में बिना लाइसेंस और बाहरी राज्यों की शराब परोसने वालों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। जिसके लिए जिला आबकारी अधिकारी ने टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए है। अवैध शराब की बिक्री, निर्माण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग एवं दबिश दे रही है। साथ ही समय-समय पर बिना लाइसेंस शराब परोसने एवं ओवर रेटिंग करने वालों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब बिना लाइसेंस और बाहरी राज्यों की शराब पिलाने वालों को आबकारी विभाग ने टीम ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जिले में विशेष अभियान शुरु कर दिया है। जिसमें आबकारी विभाग की टीम एवं उनके मुखबिर जिले में घूम कर इसकी पुष्टि करेंगे, कि कहीं बिना लाइसेंस के शराब तो नहीं परोसी जा रही है और कोई दुकानदार ग्राहकों से ओवर रेटिंग तो नही कर रहा है।
बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होटल बार, लाउंज और रेस्टोरेंट्स एवं ढाबों की चेकिंग की। मगर इस दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नही पाई गई। बिना लाइसेंस के शराब परोसने और ओवर रेटिंग करने वालों को कम से कम 6 माह की जेल और जुर्माना वसूलने के कार्रवाई की जाएगी। देर रात हुई अचानक चेकिंग से बार, रेस्टोरेंट संचालकों में भी हड़कंप मच गया। अचानक हुई चेकिंग से आबकारी विभाग की टीम ने संदेश दिया कि नियमानुसार ही रेस्टोरेंट एवं बार का संचालन किया जाए। त्योहार के चलते शासन की ओर से चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग की ठोस रणनीति ने इस बार शराब माफिया के सभी इरादों पर पानी फेरने का काम किया है। त्योहार के सीजन में शराब माफिया पहले से ही जोड़ तोड़ में जुट जाते है। मगर इस बार उनके सभी जोड़ तोड़ धरे के धरे रह गए। उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त के निर्देशन में जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया बुधवार रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, हिम्मत सिंह, राकेश त्रिपाठी, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, मनोज शर्मा, अनुज वर्मा और अभय दीप सिंह की संयुक्त टीम द्वारा एंजेल मॉल, आदित्य मॉल एवं डी. मॉल स्थित ओकेजनल बार अनुज्ञापनों/रेस्टोरेंट/ रेस्टोरेंट बार की चेकिंग की गई। सभी रेस्टोरेंट/ रेस्टोरेंट बार/ओकेजनल बार संचालकों को उनके परिसर में अन्य प्रांत की शराब पाये जाने, बिना लाइसेंस शराब पिलाए जाने एवं निर्धारित समय के पश्चात शराब पिलाये जाने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई। उन्होंने अवैध शराब का कारोबार एवं ओवर रेटिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार जिले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिना लाइसेंस शराब परोसने और ओवर रेटिंग के मामले में पकड़े जाने पर अब कम से कम 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी। जिसके लिए खुद आबकारी विभाग की इसकी पैरवी करेगा की जमानत ना होने पाए। साथ ही लाइसेंसी अनुज्ञापी भी इतना समझ लें कि शराब की दुकान का लाइसेंस लेने से ही अब काम नहीं चलेगा। साथ ही अनुज्ञापियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि खुद दुकानों का प्रतिदिन जायजा लें। अब से ओवर रेटिंग के मामले की शिकायत मिलने पर लाइसेंसी पर भी मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया टीम द्वारा लगातार शराब की दुकान, उसके आसपास की दुकानों को भी चेक किया जा रहा है।