जिले में पीओएस मशीन पर स्कैनिंग के बाद मिलेगी शराब


दुकानों पर ओवर रेटिंग की खत्म होगी समस्या
-सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अनुज्ञापियों को दिया प्रशिक्षण

प्रमोद शर्मा @ गाजियाबाद। जिले में अब पीओएस मशीन पर स्कैन करने के बाद ही शराब की बिक्री होगी। जिससे नकली शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और अनुज्ञापी स्टॉक में भी गोलमाल नहीं कर सकेंगे। शराब की सभी दुकानों पर पीओएस मशीनों का इंतजाम कराने का निर्देश दिया गया है।


आबकारी नीति 2022-23 में शराब की सभी दुकानों (फुटकर) पर एम-पीओएस मशीनों द्वारा शराब के वितरण का प्रावधान किया गया है। इसके मद्देनजर जनपद गाजियाबाद में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा सभी अनुज्ञापियों को पीओएस मशीन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अपर मुख्य सचिव आबकारी, आबकारी आयुक्त, उप्र एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देश के क्रम में इंटेग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आबकारी विभाग द्वारा शनिवार को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप की सभी फुटकर दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन का वितरण किया गया। जिसके अंतर्गत कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के विषय में बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया। इस मशीन के संचालन एवं लाभ की बावत जानकारी दी गई। आबकारी विभाग के मुताबिक जनपद गाजियाबाद में संचालित समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों पर अब प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन द्वारा मदिरा की बिक्री की जाएगी, जिससे जनपद में वैध शराब की बिक्री पूर्णत: सुनिश्चित की जा सके। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन सभी अनुज्ञापियों को आबकारी विभाग द्वारा नि:शुल्क प्रदान की गई है। इस संबंध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र लिया जा रहा है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी लाइसेंसधारकों को पीओएस मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। शराब बिक्री के लाइसेंस धारकों को पीओएस डिवाइस का वितरण शुरू हो गया है। वितरण की प्रक्रिया दो-तीन दिनों में पूरी हो जाएगी।

पीओएस मशीन द्वारा स्कैन करने के बाद होने वाली शराब की बिक्री में एक-एक शीशी का पूरा हिसाब-किताब रखा जाएगा, जो ऑनलाइन रिकार्ड होता रहेगा। दुकानदार द्वारा स्टॉक से भी किसी तरह की छेड़छाड़ या फेरबदल नही हो सकेंगी। अगर किसी विक्रेता या फिर लाइसेंसी की ओर से डिवाइस में तोडफ़ोड़ या छेड़छाड़ की जाएगी अथवा चोरी होने की दशा में सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

बिना स्कैन के नही होगी शराब की बिक्री
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों पर सेल्समैन को हर बोतल का क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। बिना स्कैन के शराब की बिक्री नही की जाएगी। स्कैन होने के बाद मशीन की स्क्रीन पर बोतल की कीमत आएगी, जिसे ग्राहक भी देख सकेगा। मशीन से केवल दुकान पर निर्धारित और उपलब्ध ब्रांड की बिक्री होगी। मशीन में दुकान पर मौजूद शराब का स्टॉक व ब्रांड का डाटा भी होगा।