प्रमोद शर्मा @ पूर्वी दिल्ली : अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन ना देने पर याचिका WPC 5033/2020 में सुनवाई हुई और अगस्त महीने के अंत तक अप्रैल की पेंशन देने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट से हुए ।
परन्तु अगस्त महीने के अंत तक रिटायर्ड शिक्षकों को कोई पेंशन उत्तरी निगम में नही मिली ।मामले की गम्भीरता को देखते हुए संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना का केस दायर कर दिया है जिस पर सुनवाई शुक्रवार को होगी ।वेतन पर चल रही जनहित याचिका WPC 3833/2020 में 10 सिंतबर तक शिक्षकों को जून का वेतन देने के आदेश हुए थे पर हालात को देख कर लग नही रहा 10 तारीख तक जून का वेतन निगम दे पाएगा ।
अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ न्यायालय के माध्यम से जो भी कानूनी प्रावधान बनते है उन सबको नजर में रखते हुए निरन्तर प्रयास कर रहा है की शिक्षकों को सभी बकाया वेतन और पेंशन मिले ।