दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश : कार में अकेले भी हों तो मास्क है जरूरी

IN8@नई दिल्ली,(भतर निषाद):बहुत दिनों से चले आ रहे संसय को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है।


कई बार देखने में आया कि अकेले कार सवार का भी बिना मास्क होने पर पुलिस ने चालान कर दिया ​था जिसकों लेकर कार सवारों की पुलिस वालों से बहस भी हो जाया करती थी यहां तक की कई वार तो ​मारपीट के मामले भी सामने आ चुके थे। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब साफ कर ​दिया है कि अगर कार में अकेले भी हैं तो भी मास्क लगाना होगा।