नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। NGT ने कहा कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर कैटेगरी तक गिर गया था।
जिन शहरों में एयर क्वालिटी ठीक, वहां प्रदूषण रहित पटाखों की छूट
NGT के आदेश के मुताबिक जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर है, वहां प्रदूषण रहित पटाखे बेचे जा सकते हैं। दिवाली, छठ, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे मौकों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट होगी। ऐसे ही दूसरे मौकों के लिए राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं।
बाकी शहरों-कस्बों में पटाखों पर बैन ऑप्शनल होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर बैन लगा सकती हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं।