सुरेन्द्र भाटी@बुलन्दशहर-बुलन्दशहर :थाना खुर्जा देहात क्षेत्रातंर्गत ग्राम हजरतपुर निवासी सलीमुददीन पुत्र नसरूदीन की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी| जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पर मुअसं-300/2009 धारा 302 भादवि पंजीकृत है |उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए|
उपरोक्त दोनों अभियुक्तों मुकीम पुत्र इम्तयाज अली निवासी ग्राम दूदूपुर थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर व रतिपाल पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम हजरतपुर थाना खुर्जा देहात को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया| उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए|
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर नोडल अधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है0का0 ब्रजेश कुमार थाना खुर्जा देहात द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी| जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर द्वारा दोनों हत्यारोपी मुकीम व रतिपाल को दोषी पाते हुए|
आजीवन कारावास व 20,000-20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।