IN8@ दिल्ली । अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों और उतरी निगम के कर्मचारियों के वेतन पर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई ।सुनवाई के दौरान निगम ने माना कि शिक्षकों के वेतन का पैसा जो दिल्ली सरकार से मिलता है उसे दूसरे कार्यों जैसे सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर के वेतन के लिए ट्रांसफर किया गया है ।
संघ के महासचिव रामचन्द्र डबास ने बताया कि निगम ने अदालत मे केवल कोविड ड्यूटि वाले शिक्षकों को अप्रैल का वेतन दिए जाने की बात कही । परंतु कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी शिक्षकों का अप्रैल तक का वेतन 31 जुलाई तक देने के आदेश जारी किए । उन्होने बताया कि अदालत ने शिक्षक वेतन का पैसा दूसरे मद मे खर्च करने पर गंभीर आपत्ति जताई और न्यायालय ने कहा कि हमने डॉक्टर को वेतन देने को कहा था न कि अध्यापको के वेतन का पैसा इधर उधर करने को ।
अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को है । एवं उन्होने सभी शिक्षकों से थोड़ा धैर्य रखने की अपील की है। संघ को उम्मीद है कि वर्षों से चल रही समस्या का माननीय उच्च न्यायालय से स्थायी समाधान अवश्य होगा। संघ की महिला शाखा कि अध्यक्ष सीमा माथुर ने भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार से मांग की है कि तीनों निगम को विशेष अनुदान प्रदान कर वेतन कि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाए ताकि भविष्य मे सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन प्रदान किया जा सके । एवं शिक्षकों के वेतन के लिए अलग से सैलरी हैड बनाया जाए