सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलन्दशहर : अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या: म.स.प्र./डी.जी./व-59/2021 दिनांकित 13/08/2021 के अनुक्रम में दिए गए आदेशों निर्देशों के अनुपालन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित आरटीसी सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कमलेश बहादुर के निर्देशन में किशोर न्याय बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की जानकारी विषयक एक गोष्ठी कार्यशाला आयोजित की गई |
उक्त कार्यशाला में अमित कुमार विधि सह परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण विभाग, ललित कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी अभियोजन विभाग, रूबी वन स्टॉप सेंटर मैनेजर, जयप्रकाश सदस्य CWC, केशव शर्मा जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन-1098 बुलन्दशहर एवं जनपद के प्रत्येक थाने से बाल कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे|
तथा अधिकारीगण द्वारा गोष्ठी में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारीगण को सम्बोधित करते हुए किशोर न्याय बालकों की देख-रेख व संरक्षण अधिनियम-2015 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण आदर्श नियम-2016 के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गयी एवं बच्चों के प्रकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, पुलिस रेस्पॉन्स, व्यवहार आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई|
इसके अतिरिक्त बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई जैसे-बच्चों के संरक्षण से जुड़े अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना जरुरी है बच्चों के सरंक्षण के लिए काम कर रहे|
बाल कल्याण समिति, विभिन्न एनजीओ, पुलिस, चाईल्ड लाईन, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल आयोग को अधिनियम का पालन करना होगा अधिनियम में बाल अदालत को बच्चों के सर्वोच हित्तों के सिद्धांत का पालन करने की बात भी कही गई हैं तथा पास्को एक्ट के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई ।