IN8@गुरुग्राम,….. जिले के एक निजी स्कूल की कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने के आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल सहरावत ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने गत सप्ताह जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने सुना दिया। अदालत के इस फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और सभी फैसले की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सित बर को जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढऩे वाले छात्र प्रिंस की स्कूल परिसर में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
गुड़गांव पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी करार देते हुए गिर तार कर लिया था। जब इस मामले की जांच पीडि़त पक्ष के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंपी तो सीबीआई ने अपनी जांच में पुलिस की पूरी थ्योरी को ही बदल डाला था और बस कंडक्टर अशोक को निर्दोष करार देते हुए स्कूल के ही 11वीं के छात्र भोलू को आरोपी मानते हुए गिर तार कर लिया था।