गौतमबुद्ध नगर। शादी पार्टियों में होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में यदि बिना लाइसेंस के शराब पिलवाई तो संचालक की खैर नहीं होगी। शादी या पार्टी में यदि बिना लाइसेंस के जाम छलकाते हुए यदि लोग पाए जाते हैं तो स्थल को सील भी किया जा सकता है। शराब पिलाने के लिए ऑकेजनल लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस आबकारी विभाग की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अधिकांश समारोहों होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में शराब की खपत होती ही है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम को बार-बार आबकारी अधिकारी नियमों का पाठ पढ़ा रहे है और चेता भी रहें है बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। मगर कुछ संचालक आबकारी विभाग की चेतावनी के बाद भी बिना किसी खौफ के शराब पिला रहे है। साथ ही यूपी के बदले हरियाणा की शराब से अपनी महफिल सजा रहे है। जिस कारण आबकारी विभाग के राजस्व को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ नियमों का भी उल्लघंन कर रहे है। आबकारी विभाग की टीम ने ऐसे रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जो बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में हरियाणा की शराब पिला रहे थे और ग्राहकों से यूपी के दाम वसूल कर रहे थे।
अवैध शराब की बिक्री, निर्माण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग एवं दबिश की कार्रवाई कर रही है। साथ ही समय-समय पर बिना लाइसेंस शराब परोसने एवं ओवर रेटिंग करने वालों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है। मगर आबकारी विभाग की नियमों की धज्जियां उड़ाने से कुछ रेस्टोरेंट व सेल्समैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। जिसके लिए आबकारी विभाग ने टीम ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जिले में विशेष अभियान शुरु कर दिया है। जिसमें आबकारी विभाग की टीम एवं उनके मुखबिर जिले में घूम कर इसकी पुष्टि करेंगे, कि कहीं बिना लाइसेंस के शराब तो नहीं परोसी जा रही है और कोई दुकानदार ग्राहकों से ओवर रेटिंग तो नही कर रहा है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने और ओवर रेटिंग करने वालों को कम से कम 6 माह की जेल और जुर्माना वसूलने के कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्वत ने बताया कि जिले में चलाएं जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आबकारी निरीक्षक-5 चंद्रशेखर सिंह की टीम ने ग्रैंड वेनिस मॉल स्थित फाइव आयरन गोल्फ रेस्टोरेंट (हॉचे पार्टनर्स लिमिटेड द्वारा संचालित) में छापा मारकर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के शराब पिलाते हुए सुमन पुत्र जितेंद्र मण्डल निवासी बर्धमान पश्चिम बंगाल, बन्नी राउट पुत्र चंद्रशेखर राउत निवासी झारग्राम पश्चिम बंगाल, राहुल पुत्र स्वर्गीय स्वर्ग हरि निवासी माँझा असम, तीर्थंकर दत्त पुत्र भोलानाथ दत्त निवासी अशोकनगर जिला नार्थ-24 परगना पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है। रेस्टोरेंट के डायरेक्टर मनेष पटेल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा गया।
रेस्टोरेंट से मौके से हरियाणा मार्का-6 बोलतें बकार्डी कार्टा, ब्लांका क्लासिक रम 750 एमएल, 7 सिमरन ऑॅफ वोडका, 6 ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की, 9 स्ट्रैंजर्स एंड संस जिन, 50 किंग फिशर बीयर, 47 ब्रीजर क्लासिक टैंसी, क्रैनबेरी फ्लेवर, 22 होगार्डेन 330, 44 बुडवाइजर रीमियम, कुल 82.085 बल्क लीटर एवं उत्तर प्रदेश मार्का 6 मेडूसा बियर, 6 होगार्डेन, 4 नोई वाइन कुल 7.8 बल्क लीटर बरामद किया गया। रेस्टोरेंट से 89.885 (233 बोतल) बरामद किया गया। साथ ही फाइव आयरन गोल्फ रेस्टोरेंट (हॉचे पार्टनर्स लिमिटेड ) को ब्लैक लिस्ट किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी ने अवैध शराब का कारोबार एवं ओवर रेटिंग और बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार जिले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही ओवर रेटिंग होने दी जाएगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने और ओवर रेटिंग और बिना लाइसेंस के शराब परोसने के मामले में पकड़े जाने पर अब कम से कम 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी। जिसके लिए खुद आबकारी विभाग की इसकी पैरवी करेगा की जमानत ना होने पाए। साथ ही लाइसेंसी अनुज्ञापी भी इतना समझ लें कि शराब की दुकान का लाइसेंस लेने से ही अब काम नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति मैरिज हाल में बराती-घराती को शराब पिलाना चाहता है तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी। नियम का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट, ढाबा, बार, मैरिज हाल के प्रबंधक को तो जेल जाना होगा। दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।