IN8@लखनऊ….यूपी सरकार द्वारा 2021-22 के लिए जारी की गई नई आबकारी नीति के अनुसार, अब घर में छह लीटर से ज्यादा शराब रखने व लाने-ले जाने के लिए आबकारी विभाग से होम लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शराब रखने के लिए होम लाइसेंस जिलाधिकारी जारी करेंगे जो कि एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। इस निर्णय के बाद अब घर पर बार का इंतजाम रखने वालों के लिए होम लाइसेंस जरूरी हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन 8 जनवरी को मंजूरी दी जा चुकी है