सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलंदशहर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्सहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दिशा में ₹15,000 व युवती के दिव्यांग होने की दिशा में रुपया 20,000 तथा युवक युवती दोनों के दिव्यांग होने की दिशा में रूपये 35,000 पात्रता की शर्त शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो युवती की उम्र 18 से कम एव 45 वर्ष से अधिक ना हो दपती में कोई भी आयकर दाता ना हो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 व या उससे अधिक दिव्यांगता 40 या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए|
ऐसे दिव्यांग दपती पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एव वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो इस योजना के लिए। शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन संख्या अनिवार्य है इससे योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष एव गत वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष गत वित्तीय वर्ष ……….इसमें आपने हिसाब से तिथि डाल देना……..2022 से आज तक में संपन्न हुआ हो ऐसे दिव्यांग दपती अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
आवेदक दिव्यांगता प्रतिशत करने वाला संयुक्ति नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आय व जाति प्रमाण पत्र युवक युवती का आयु का प्रमाण पत्र जिसमे जन्मतिथि का अंकन सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कुत बैंक में संचालित संयुक्त खाता का प्रमाण पत्र एंव युवक-युवती का आधार कार्ड की छाया छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन करें शादी विवाह प्रोत्सहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन करें अधिक जानकारी के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कामरा नंबर 103 विकास भवन बुलंदशहर में संपर्क करे |