हरियाणा से सटे कांतम फार्म हाउस में चल रही थी हरियाणा दारु पार्टी, बिना लाइसेंस के इंवेट मैनेजर ने मगाई शराब

गौतमबुद्ध नगर। बिना अस्थाई बार लाइसेंस होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज होम में शादी व अन्य समारोह के दौरान शराब परोसने पर संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। होटलों में शादी व अन्य समारोह में बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर आबकारी विभाग ने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। साथ ही जनपद के सभी बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, होटल आदि की सूची एकत्र कर मुखबिर तंत्र को नजर बनाए रखने के लिए सक्रिय कर दिया है।
इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के यमुना डूब क्षेत्र के पास फार्म हाउस में बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले इवेंट मैनेजर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पार्टी से हरियाणा मार्का की पांच पेटी शराब बरामद की है। सेक्टर 135 स्थित यमुना पुश्ते स्थित फार्म हाउस हरियाणा से सटा हुआ है। वहां से कुछ दूरी पर ही हरियाणा शराब का ठेका भी है। फार्म हाउस में चल रही पार्टी में इवेंट मैनेजर हरियाणा की सस्ती शराब लाकर पार्टी करा रहा था। जैसे ही इसकी सूचना आबकारी विभाग को लगी तो आबकारी विभाग की टीम ने बिना देरी किए फार्म हाउस पर धावा बोल दिया। आबकारी विभाग की टीम को देख पार्टी कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पार्टी में मौजूद कुछ लोग अपने बड़े-बड़े संपर्क को धौंस जमाने लगे। लेकिन आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी हेकड़ी निकाल दी। दरअसल शादी सीजन शुरु हो गया है। इसके चलते आबकारी विभाग को और चौकन्ना रहना पड़ रहा है। बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज होम पर कार्रवाई करने के लिए पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। जिसके चलते अब बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले संचालकों पर कार्रवाई करना शुरु कर दिया है। बिना लाइसेंस के किसी भी समारोह में चाहे यूपी की शराब हो या फिर अलग राज्यों की शराब दोनों ही मामलों में यह अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी समारोह में शराब पार्टी करने से पहले आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरुरी है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया बुधवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली की सेक्टर-135 स्थित यमुना पुश्ते के पास कांतम फार्म हाउस में शादी पार्टी चल रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक गौरव चन्द, रवि जायसवाल, शिखा ठाकुर, आशीष पाण्डेय, अभिनव शाही, चन्द्रशेखर सिंह एवं नामवर सिंह की संयुक्त टीम गठित की गई। आबकारी विभाग की टीम ने जब कांतम फार्म हाउस में पहुंच कर फार्म हाउस में चल रही पार्टी में इंवेट मैनेजर से शराब पिलाने का लाइसेंस मांगा तो वह दिखा नहीं सका। जब फार्म हाउस में लगे बार की जांच की गई तो हरियाणा मार्का की बकार्डी रम ब्रांड धारिता 750 एमएल की 10 बोतल, जिम बिम स्कॉच धारिता 750 एमएल की 11 बोतल, टीचर्स हाइलैंड धारिता 750 एमएल की 10 बोतल, ब्लेंडर्स प्राइड धारिता 750 एमएल की 12 बोतल, ओल्ड मोंक रम धारिता 750 एमएल की 11 बोतल, लोन वुल्फ बियर धारिता 650 एमएल की 11 बोतल, बकार्डी बियर धारिता 275 एमएल की 7 बोतल (अवैध विदेशी मदिरा की कुल 54 बोतल भरी हुई व 4 बोतल खाली एवं बियर की 18 बोतल भरी एवं 8 बोतल खाली) बरामद किया गया।

वहीं बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करवा रहे इंवेट मैनेजर राहुल कसाना पुत्र विजय कसाना निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी भोपुरा, सूरज सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी राजेंद्र नगर साहिबाबाद, बार काउंटर पर शराब सर्व करने वाले बकुल अग्रवाल पुत्र राजीव निवासी रामनगर शाहदरा दिल्ली व राहुल कुमार पुत्र कृष्ण पाल निवासी सागरपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। साथ ही फार्म हाउस संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। बरामद शराब की कीमत करीब 75 हजार रुपए है। यमुना डूब क्षेत्र के पास उक्त फार्म हाउस है। जो कि हरियाणा से सटा हुआ है। पास में ही हरियाणा की शराब की दुकान भी है। जिसका फायदा उठाकर इंवेट मैनेजर अवैध रुप से हरियाणा की शराब लाकर पार्टी करवा रहा था।

बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम में अगर अवैध शराब परोसी जा रही है। जिसमें गैर राज्यों की ब्रांड भी शामिल हैं। ऐसे होटलों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिना अस्थाई बार लाइसेंस लिए किसी शादी या समारोह में शराब परोसना प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा आयोजनकर्ता को शराब परोसने के लिए (एफएल-11) श्रेणी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए आयोजनकर्ता को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन व भुगतान करना होगा। ऑनलाइन अस्थाई लाइसेंस प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसके आधार पर ही समारोह में शराब परोसी जाएगी। बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी टीमों को भी अपने-अपने क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम में लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए गए है।

दुकान बंद होते ही खोल देता था अपनी शराब की दुकान
आबकारी विभाग की टीम ने ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जो क्षेत्र में संचालित शराब की दुकान से ही शराब खरीदकर उक्त शराब को लाइसेंसी दुकान बंद होने के बाद अवैध रूप से महंगे दामों में पूरी रात तस्करी करता था। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। दुकान बंद होने के बाद उनके आसपास खुली दुकानों की चेकिंग भी तेज कर दी है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय की टीम ने बुधवार रात चेकिंग के दौरान थाना दादरी स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास गंदा नाला मोड़ से अवैध रूप से शराब तस्करी कर रहे मनोज पुत्र राजेन्द्र निवासी गगन विहार दादरी को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त यामाहा सिग्नस अल्फा स्कूटी व 90 पव्वे मिस इंडिया देसी शराब यूपी मार्का का बरामद किया गया। जिसके खिलाफ थाना दादरी में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। पकड़ा गया तस्कर क्षेत्र में संचालित शराब की दुकानों से ही शराब खरीदकर उक्त शराब को लाइसेंसी दुकान बंद होने के बाद स्कूटी की डिग्गी में शराब छिपाकर रात भर तस्करी करता था। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है।