12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से कराएं अधिक से अधिक वादों का निस्तारण

सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलन्दशहर। राष्ट्रीय लोक अदालत को नजदीक आते देख जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनेक तैयारियां की जा रही हैं। जिसमें लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। जिसे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके एवं अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सके और लंबित पड़े वादों में कमी लाई जा सके।

न्यायालय परिसर में नोडल अधिकारी यादवेंद्र सिंह विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक प्रचार हो सके और लोगों को लाभ देते हुए सुलह समझौते से वादों का निस्तारण किया जा सके।

जिसके उपरांत सुमन तिवारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया। जिसमें बंदियों को अनेक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया जिससे उनकी अनेक समस्याओं का निस्तारण हो सके। बंदियों को निशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता उनके अधिकार एवं अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।


बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर के दिशा निर्देशन में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल निस्तारण के संबंध में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल दिशा निर्देशन में तथा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय यादवेंद्र सिंह विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अध्यक्षता में सीजेएम सहित न्यायिक अधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारीगणों के साथ निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही है।

नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च में उपस्थित होकर अपने अधिक से अधिक वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराएं जिसमें कोर्ट फीस नहीं लगती पुराने मुकदमों की कोर्ट फीस वापस हो जाती है। किसी पक्ष को सजा नहीं होती मामलों को बातचीत द्वारा हल किया। जाता है ।मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है ।

मामलों का निस्तारण तुरंत हो जाता है सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है ।फैसला इसका अंतिम होता है इस के निर्णय की कोई अपील नहीं की जाती इस प्रकार के अनेक लाभ दिए जाते हैं। जिसका प्रचार प्रसार अधिक से जमीनी स्तर तक किया जा रहा है जिसका अधिक से अधिक लाभ लें,इस अवसर का लाभ उठाया जा सके।


सुमन तिवारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बंदिओं को उनके अधिकार एवं अन्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया जिससे सभी निशुल्क सुविधा होने दी जा सके।


इस प्रकार 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ सभी को मिलेगा जिसमें अधिक से अधिक आगे बढ़ कर हिस्सा लें और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें तथा अधिक से अधिक प्रचार कर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण कराया जिसमें धन और समय दोनों की बचत होगी।


इस बैठक एवं विधिक साक्षरता शिविर में नोडल अधिकारी तथा सचिव एवं लघु वाद न्यायाधीश, सीजेएम एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट और समस्त सिविल जज, प्रशासनिक अधिकारीगण तथा चमनेश कुमार सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।