गाजियाबाद। जिले में बिकने वाले अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की निगाह टेड़ी हो गई है। जिले में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिकारी की टीमें लगातार छापेमारी एवं दबिश दे रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने एक हरियाणा शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर हरियाणा से सस्ती शराब खरीद कर लोनी क्षेत्र में लाइसेंसी शराब की दुकान बंद होने के बाद महंगे दामों में बेचता था। पुलिस से बचने के लिए घर के अंदर बनी लकड़ी की रैक के अंदर छिपा रखी थी अंदर शराब और बाहर रैक में खाने में नट-बोल्ट जैसे कबाड़ का भरा हुआ था। सूत्रों का का कहना है कि आबकारी विभाग पिछले कई दिनों से उक्त तस्कर के बारे में सूचना मिल रही थी, मगर जब भी टीम मौके पर पहुंचती तो तस्कर फरार हो जाता था।
तस्कर को पकडऩे और अवैध शराब की पुष्टि के लिए आबकारी विभाग ने अपने मुखबिर तंत्र के नेटवर्क को मजबूत किया और उसकी फिल्डिंग शुरु कर दी। सोमवार देर शाम जैसे ही तस्कर अपने घर पहुंचा तो उसके घर के आसपास मौजूद आबकारी विभाग की टीम उसके पीछे घर के अंदर पहुंच गई। काफी देर तलाशी लेने के बाद जब घर में कुछ नहीं मिला तो आबकारी विभाग की नजर घर के अंदर बने सीढिय़ों के नीचे रखे लकड़ी के रैक की तलाशी ली तो अंदर से हरियाणा शराब के पव्वे बरामद किया गया। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह दिल्ली के रास्ते हरियाणा से शराब तस्करी करता था और रात होने पर उक्त शराब को महंगे दामों में लोनी क्षेत्र में बेचता था। जिले से शराब तस्करों का सूपड़ा साफ करने के लिए आबकारी विभाग की टीम दिन-रात पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने बताया जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम द्वारा लगातार दबिश एवं चेकिंग की जा रही है। साथ ही शराब तस्करों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। सोमवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली की थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक व्यक्ति रात होने पर हरियाणा शराब की तस्करी कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक अनुज वर्मा एवं त्रिवेणी प्रसाद मौर्य की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा थाना लोनी बॉर्डर अंतर्गत खुशी वाटिका, राहुल गार्डन आदि स्थानों पर दबिश दी गई।
दबिश के दौरान विशाल कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ख़ुशी वाटिका खड्डा के घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान तस्कर के घर से 48 पव्वे मोट्टा मसालेदार देसी शराब और 21 पौवे संतरा देसी शराब (सभी 69 पौवे हरियाणा मार्का) बरामद किया गया। पकड़े गए तस्कर ने घर के अंदर लकड़ी के बने रैक के पीछे बने खाने में शराब को छुपाया हुआ था। जिसके खिलाफ थाना लोनी बॉर्डर में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह दिन में दिल्ली के रास्ते हरियाणा से सस्ती शराब खरीद कर घर में लाकर छिपा देता था। रात होने पर उक्त शराब का महंगे दामों बेचता था। जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
सार्वजनिक स्थान पर शराब पी तो होगी एफआइआर
शहर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से अक्सर उपद्रव होने की घटना सामने आती है। ऐसा करना कानूनी रूप से एक दंडनीय अपराध है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर पुलिस के साथ अब आबकारी विभाग अपने एक्शन मोड़ में आ गया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने और बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात होते सड़कों पर निकल पड़ती है। इसी के साथ लाइसेंसी विक्रेताओं को भी हिदायत दी जा रही है कि दुकान के आगे कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया गया तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की कार्रवाई से सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वालों में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से अक्सर उपद्रव होने की घटना पर रोक लगाना है। अक्सर सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के बाद उपद्रव जैसी घटनाएं सामने आती है और सड़क हादसों की भी संभावना बनी रहती है।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने बताया सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वाले ढाबे, होटल, गुमटी आदि पर नजर रखने के लिए आबकारी विभाग की टीम द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। सोमवार रात को आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी, अखिलेश बिहारी वर्मा, हिम्मत सिंह, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, मनोज शर्मा, अनुज वर्मा एवं अभय दीप सिंह की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। विवेकानंद नगर, नासिरपुर फाटक, मालीवाड़ा चौक, अम्बेडकर रोड, पुराना बस अड्डा, आरडीसी राजनगर, वंसुधरा, इंदिरापुरम, घंटाघर, विजय नगर, खोड़ा में शराब की दुकानों के आस-पास ठेलों, ढाबा, होटल को विशेष रूप से चेक किया गया। संचालकों को उनके परिसर में अन्य प्रांत की शराब पाये जाने एवं बिना लाइसेंस के शराब पिलाये जाने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही शराब विक्रेताओं को भी हिदायत दी गई ध्यान रहें दुकान से शराब खरीदने के बाद कोई भी व्यक्ति दुकान के आसपास शराब का सेवन न करें, अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो मना कर दें। अगर उसके बाद भी नही मानता तो है आबकारी विभाग को सूचना दें। आबकारी विभाग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। यह अभियान आगे भी लगातार निरतंर जारी रहेगा।