नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल के मॉर्फ्ड वीडियो अपलोड करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
वकील और कार्यकर्ता अमित साहनी ने पहले केजरीवाल के वीडियो को अपलोड करने और प्रसारित करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किशोर कुमार ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन बाद 12 फरवरी, 2020 को अरविंद केजरीवाल को लेकर जानबूझकर और अनुचित रूप से दिखाए गए एक दुर्भावनापूर्ण और अश्लील सामग्री / गीत को अपलोड करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता और वकील अमित साहनी ने तर्क दिया कि उपरोक्त वीडियो 12 फरवरी, 2020 को अपलोड किया गया था और 11 फरवरी, 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य संविधान के निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपमानित करना था। जो बच्चों के लिए हानिकारक है, जो यह नहीं समझ सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री नहीं है। वीडियो को गलत इरादों से बनाया गया है।
साहनी ने तर्क दिया कि गीत के स्वर और तरीके न केवल संवैधानिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जनता और मतदाताओं को भी अपमानजनक तरीके से संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को चुनने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी के लिए मतदान करते समय अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया था।