उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है। सीएम ने कहा कि शादी की गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक करे, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा।इससे पहले सरकार ने 100 से ज्यादा लोगों पर लगाया प्रतिबंधउत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को शादी समारोह को लेकर एडवायजरी जारी की थी। कंटेनमेंट जोन के बाहर होने वाले शादी समारोह, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य आयोजनों में महज 100 लोग ही शामिल होने की बात कही गई थी। शादी में बैंड और डीजे लगाने पर बैन कर दिया गया था। बीमार व बुजुर्ग व्यक्ति किसी भी समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। हर जगह दो गज की दूरी, मास्क, हैंड-वॉश व सैनिटाइजर की व्यवस्था का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सख्ती से कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो FIR दर्ज होगी। यह दिशा-निर्देश मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी किया गया था।सीएम योगी ने जताई थी चिंतादिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर योगी सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। एक तरफ जहां NCR में दिल्ली से आने वालों का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, अब सामूहिक आयोजनों में शामिल होने वालों की संख्या पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने शादी-समारोहों में 200 की जगह 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने देने के निर्देश दिए थे।