सुरेन्द्र भाटी@बुलन्दशहर के सिकंदराबाद। तहसील के गांव कोंदू में उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत वृहद गोशाला संरक्षण केन्द्र बनने का रास्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद साफ हो गया है।
जिससे असहाय, बेसहारा गोवंशों का भरणपोषण ठीक प्रकार से हो सकेगा।तहसील के गांव कोंदू में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत गाटा संख्या 596 म व 627 म कुल क्षेत्रफल 5451 हेक्टेयर भूमि पर गोशाला संरक्षण केन्द्र बनाने को मंजूरी दी गई।
परंतु कुछ भूमिकाओं ने उच्च न्यायालय से 16 दिसंबर 2019 को स्थगन आदेश ले लिया। जिससे गोसंरक्षण केन्द्र का काम रोक दिया गया। शासन की तरफ से अपर महाधिवक्ता महेश चंद चतुर्वेदी की पैरवी पर पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल होने पर मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्थगन आदेश निरस्त करते हुए गोशाला संरक्षण केन्द्र बनाने का रास्ता साफ कर दिया।
एसडीएम सिकंदराबाद रविशंकर सिंह ने बताया कि तहसील के गांव कोंदू में एक वर्ष से बंद पड़ा गोशाला संरक्षण केन्द्र निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।