नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपीं को 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा

सुरेंद्र सिंह भाटी बुलंदशहर आपको बता दें कि आरोपी आमिर पुत्र फकरू निवासी सलेमपुर रोड आजाद नगर कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-626/2014 धारा-452,376,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है।

इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को न्यायालय, पोक्सो- द्वितीय बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आमिर को 10 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।