कन्टेनमेन्ट जोन घोषित एरिया को छोड़कर अब सड़क के दोनों ओर खोली जा सकेगी दुकानें

सुरेन्द्र भाटी@ बुलन्दशहर: वर्तमान में शासन के आदेशानुसार प्रभावी दो दिवसीय (शनिवार एवं रविवार) की साप्ताहिक बन्दी के दृष्टिगत बाजारों में दुकानें खोले जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि कल से जनपद बुलन्दशहर में कन्टेनमेन्ट जोन घोषित एरिया को छोड़कर अन्य बाजारों में सड़क के दोनों ओर सभी प्रकार की दुकानें प्रतिदिन उक्त साप्ताहिक बन्दी दिवस (शनिवार-रविवार) को छोड़कर खोली जा सकेंगी। बाज़ार खुलने का समय सुबह 9 बजे से सायं 9 बजे तक रहेगा उक्त निर्णय के संबंध में समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग एवं हेण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध रखने के नियमों का पालन न करने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।