नई दिल्ली. डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरलान कंपनियों से कहा है कि बीच की सीट खाली रखें। अगर पैसेंजर लोड की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाए तो बीच वाले यात्री को प्रोटेक्टिव गाउन दें। साथ ही कहा है कि सभी यात्रियों को थ्री-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिया जाए। फ्लाइट में यात्रियों को खाना-पानी नहीं दें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बीमारों को दे सकते हैं।
एक ही परिवार के सदस्य साथ बैठ सकेंगे: डीजीसीए ने कहा है कि एक ही परिवार के सदस्य साथ बैठ सकते हैं। तीन मेंबर एक ही फैमिली के हैं तो मिडिल सीट का नियम लागू नहीं होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से आ रही उड़ानों में बीच की सीट खाली रखी जाए। एयर इंडिया और सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 7 जून तक मिडिल सीट बुक करने की परमिशन होगी। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। इस बीच डीजीसीए चाहे तो नियमों में बदलाव कर सकता है। इसके बाद ये सवाल उठे थे कि घरेलू उड़ानों में मिडिल सीट को लेकर क्या नियम लागू होगा? सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू की थीं।