IN8@गुरुग्राम…फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अखिल भारतीय भीम सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर ने गत 26 अगस्त को सैक्टर सैक्टर 37 पुलिस थाना शिकायत दी थी कि फिल्म अभिनेत्री ने आरक्षण का विरोध करते हुए भारतीय संविधान को जातिवादी संविधान बताते हुए ट्वीट किया था। पुलिस ने इस मामले में जब कोई कार्यवाही नहीं की तो सतपाल तंवर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। गत दिवस उन्होंने अपने अधिवक्ता बलदेव सिंह मेहरा के माध्यम से अदालत में सैक्शन 153ए, भादंस की धारा 505 व आईटी एक्ट 66ए, 67 तथा सैक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत याचिका दायर की थी। बुधवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरजोत कौर की अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने याची की शिकायत पर फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए सैक्टर 37 पुलिस थाना को फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश अदालत दे। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सैक्टर 37 पुलिस थाना को आगामी 5 अक्टूबर को एक्शन टेकन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता बलदेव सिंह मेहरा का कहना है कि 5 अक्टूबर को थाना पुलिस याची की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, इससे अदालत को अवगत कराएगी। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री ने गत 23 अगस्त की रात 8 बजकर 10 मिनट पर एक ट्वीट किया था, जिसमें संविधान को जातिवादी करार दिया गया था और कहा गया था कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। शिकायतकर्ता सतपाल तंवर का कहना है कि कंगना का यह ट्वीट लाखों ट्वीट के साथ ट्रेण्ड कर रहा है। अभिनेत्री ने भारतीय संविधान के खिलाफ लोगों को उकसाने व भडक़ाने का काम किया है। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिस पर अदालत ने उक्त आदेश दिया है।