अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण

गाजियाबाद। शराब की दुकानों पर मिलावटी या अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीम ने जनपद में संचालित शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। देशी व विदेशी शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाकर मिलावटी व अवैध शराब की तलाश की। शराब की दुकानों में निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया और निरीक्षकों द्वारा बार कोड से शराब की बोतल की गुणवत्ता चेक की गई। आबकारी निरीक्षकों ने स्टाक रजिस्टर से दुकानों में रखे स्टाक को मिलाया। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए बारकोड से शराब की गुणवत्ता भी जांची। जिसके बाद अंग्रेजी शराब व बीयर की दुकानों की भी जांच पड़ताल कर मौजूद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शराब की दुकान पर हुए औचक निरीक्षण से विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने देशी शराब दुकान की कैंटीनों में साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे डिजिटल भुगतान की सुविधा रखने के सख्त निर्देश दिए। शराब स्टाक का भौतिक सत्यापन करते हुए समस्त विक्रेताओं को नियमानुसार शराब बिक्री के निर्देश दिए हैं।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया गुरुवार को आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, हिम्मत सिंह, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, राकेश त्रिपाठी, अनुज वर्मा और मनोज शर्मा व अभय दीप सिंह की टीम द्वारा राज नगर आरडीसी, राजनगर एक्सटेंशन, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद, लोहिया नगर, इंदिरापुरम, खोड़ा, शालीमार गार्डन, ट्रोनिका सिटी, नंदग्राम, विजय नगर आदि क्षेत्रों में संचालित शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया। छापेमारी के दौरान ठेकों पर बिकने वाली शराब की क्वालिटी चेक की। वहीं शराब की बोतलों पर लगे बार कोड को स्कैन कर यह देखा गया कि कहीं डुप्लीकेट शराब की बिक्री तो नहीं हो रही है। वहीं शराब के ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और विक्रेताओं को पाश मशीन से शराब बेचने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानों पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए।

निरीक्षण में किसी भी दुकान से किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई। विक्रेताओं को नियमानुसार दुकान संचालित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक पर किसी भी विक्रेता द्वारा शराब बेची गई और इसकी शिकायत मिली तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार शराब की बिक्री करें। अवैध शराब की बिक्री बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि सुबह दुकान खुलने पर प्रारंभिक स्टॉक व शाम को कुल बिक्री व बचत का ब्योरा प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा। दुकान व कैंटीन पर खाली शीशियां, सूजा व इस प्रकार का अन्य कोई सामान न रखा जाए। साथ ही विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों के बाहर खड़े होकर शराब पीने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाए। सभी अनुज्ञापी अपने विक्रेताओं पर नजर रखें।