-बिना लाइसेंस व बाहरी राज्यों की शराब मिलने पर होगी कार्रवाई: सुबोध कुमार श्रीवास्तव
गौतमबुद्ध नगर। जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। हाल ही में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में बाहरी राज्यों की शराब पिलाने के मामले को लेकर आबकारी विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई तेज कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी ने अपनी टीम के साथ जिले की विभिन्न शराब की दुकानों और बार, रेस्टोरेंट में अभियान चलाकर शराब चेक की। इस दौरान कहीं भी अनियमितता नही पाई गई। निरीक्षण के समय कोई गंभीर अनियमितता नहीं पायी गयी। शराब दुकानों के अनुज्ञापियों को दुकानों का संचालन नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए। विभाग की ओर से जिले भर में स्थित दुकान से बिकने वाली शराब की एक-एक बोतल का हिसाब लिया जा रहा है। रोजाना दुकानों की बिक्री और शेष स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि इस कवायद का मकसद यही है कि अवैध शराब तस्करी को रोका जा सकें। अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म करने और ओवर रेटिंग करने वाले सेल्समैनों को सबक सिखाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी ने खुद कार्यालय से बाहर निकलकर दुकानों का औचक निरीक्षण किया। चेतावनी दी कि नियमानुसार शराब की बिक्री की जाए।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया गुरुवार रात और शुक्रवार को आबकारी निरीक्षकों की टीम के साथ गार्डेन गेलेरिया मॉल स्थित लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक, मिस्ट्री ऑफ साउंड, स्मोक फैक्ट्री, टॉय बॉय, डेयरी इत्यादि बार अनुज्ञापनो, माइक्रोब्रेबरी व सूत्रा, बारिश मून बार अकेजनल बार अनुज्ञापनो का संघन निरीक्षण किया गया। बार अनुज्ञापनो के स्टोरेज, काउंटर इत्यादि जगहों का सघन निरीक्षण किया गया। सभी रजिस्टर्ड ब्रांडो की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया और बार मैनेजरों एवं अन्य कर्मचारियों को नियमानुसार बार अनुज्ञापनो के संचालन के लिए निर्देश दिए। इस दौरान कहीं भी अनियमितता नहीं पाई गई।
विक्रेताओं को भी बार-बार दुकान पर पहुंचकर शराब की खरीदारी करने वाले लोगों की जानकारी भी विभाग को देनी होगी। अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि सुबह दुकान खुलने पर प्रारंभिक स्टॉक व शाम को कुल बिक्री व बचत का ब्योरा प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा। दुकान व कैंटीन पर खाली शीशियां, सूजा व इस प्रकार का अन्य कोई सामान न रखा जाए। साथ ही विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों के बाहर खड़े होकर शराब पीने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाए। सभी अनुज्ञापी अपने विक्रेताओं पर नजर रखें। साथ ही रेस्टोरेंट, होटल व बार संचालकों को हिदायत दी कि बिना लाइसेंस और बाहरी राज्यों की शराब मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।