आबकारी अधिकारी ने मैरिज हॉम संचालकों व आरडब्लूए को पढ़ाया नियमों का पाठ, अवैध शराब के खिलाफ किया जागरूक

गौतमबुद्ध नगर। अवैध शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जनता सस्ती व मिलावटी शराब पीने से हरसंभव परहेज करें। इच्छुक व्यक्ति केवल सरकारी दुकान से ही शराब खरीदें। सस्ती शराब के चक्कर में उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्सर लोग सस्ती शराब का सेवन कर अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते नजर आते है। सस्ती शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही आपकों जेल की हवा भी खिला सकती है। इसलिए इच्छुक व्यक्ति गौतमबुद्ध नगर में संचालित सरकारी दुकान से ही शराब खरीदें। उक्त बातें रविवार को जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अलास्का फॉर्म हाउस सेक्टर-135, यमुना पुश्ते पर संचालित फार्म हाउस /पार्टी लॉन संचालकों और आरडब्लूए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहीं। यमुना पुश्ते का क्षेत्र हरियाणा से सटा हुआ है। जिस कारण लोग सस्ती शराब के चक्कर में फंस जाते है। हरियाणा से सटा सेक्टर-135 यमुना पुश्ते के पास अधिकांश फार्म हाउस /पार्टी लॉन है। शादी सीजन भी शुरु हो चुका है। जिस कारण शादी व अन्य पार्टी समारोह में लोग हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर उसका सेवन करते है। चेकिंग में पकड़े जाने पर जेल की हवा भी खाते है।

आबकारी अधिकारी ने जहां लोगों को अवैध शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। वहीं घर या कहीं भी शादी पार्टी में शराब पीने के लिए ऑकेजनल लाइसेंस की जानकारी दी। उन्होंने कहा शादी पार्टियों में होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में यदि बिना लाइसेंस के शराब पिलाई तो संचालक की खैर नहीं होगी। शादी या पार्टी में यदि बिना लाइसेंस के जाम छलकाते हुए यदि लोग पाए जाते हैं तो स्थल को सील भी किया जा सकता है। शराब पिलाने के लिए ऑकेजनल लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस आबकारी विभाग की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अधिकांश समारोहों होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में शराब की खपत होती ही है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम को बार-बार आबकारी अधिकारी नियमों का पाठ पढ़ा रहे है और चेता भी रहें है बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। जिसके लिए आबकारी विभाग की टीमें लगातार समारोह स्थलों की चेकिंग करेंगी। साथ हरियाणा से सटे सेक्टर-135 यमुना पुश्ते पर भी टीम 24 घंटे क्रियाशील रहेगी, ताकि बाहरी राज्यों की शराब लेकर आने वालों पर नजर रखी जा सकें। यूपी और हरियाणा शराब के रेट में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर फिर भी 20, 30 रुपए बचाने के चक्कर में क्यों शराब खरीदना, बाहरी राज्यों की शराब मिलने पर उसकी सही जगह उसे पहुंचाया जाएगा।

इसलिए आबकारी विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए बाहरी राज्यों की शराब खरीदने से बचे। साथ ही बाहरी राज्यों से शराब लेकर आने वाले की जानकारी आबकारी आबकारी विभाग को दें। जिससे आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई कर सकें। होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम संचालकों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आयोजन में अगर शराब की पार्टी करनी है तो उसके लिए पहले आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लें। पार्टी बुक करने से पहले आयोजकों से भी यह सुनिश्चित कर लें कि वह कार्यक्रम में शराब पार्टी तो नहीं कर रहा है। अगर करता है तो उन्हें लाइसेंस लेने के बाद ही शराब पार्टी करने की परमिशन दी जाए। नहीं तो आयोजक के साथ-साथ आप सभी की भी जवाबदेही तय होगी। सरकारी दुकान पर शराब लेते समय सील बंद, क्यू आर कोड देखकर ही शराब खरीदें। अवैध शराब बिक्री की सूचना क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम भी विभाग द्वारा गोपनीय रखा जाएगा।

बिना लाइसेंस के शराब परोसने के मामले में पकड़े जाने पर अब कम से कम 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी। जिसके लिए खुद आबकारी विभाग की इसकी पैरवी करेगा की जमानत ना होने पाए। हरियाणा की शराब विभिन्न श्रोतों से आती है, जिसका कोई मानक नहीं होता है। हरियाणा की शराब सस्ती के साथ मिलावटी भी हो सकती है। उन्होंने कहा आप सभी के सहयोग से ही अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। बैठक में आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय, डॉ. शिखा ठाकुर एवं क्षेत्रीय थाना प्रभारी मौजूद रहे।