IN8@ नई दिल्ली। उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में वस्तु के उत्पादक कंपनी के नाम और देश सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को प्रमुखता से दर्शाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों को आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा उत्पादों के बारे में ये जानकारी नहीं दिए जाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।
गाजियाबाद निवासी अजय कुमार सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह नियमित तौर पर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। उत्पाद बनाने वाली कंपनी और उसके मूलदेश के बारे में जानकारी नहीं होने से अक्सर परेशानी होती है।
सिंह ने कहा है कि काफी छानबीन करने के बाद पाया कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और विधिक मापतौल (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 2011 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने याचिका में कहा है कि यदि ये ई-वाणिज्य कंपनियां एमआरपी, विक्रेता का विवरण, निर्माण का देश/उत्पाद के मूल देश का उल्लेख नहीं करना जारी रखेंगी, तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। चूंकि किसी वस्तु की एमआरपी नहीं प्रदर्शित किये जाने पर उपभोक्ता विनिर्माता द्वारा निर्धारित अधिक कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर होंगे। उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं जनवितरण मामलों का मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समुचित आदेश पारित करने की मांग की है।