नया व्यापारिक संगठन बनाने पर परेशान करने का आरोप
- शिकायतकर्ता के विरोध में भी महिलाओं ने किया प्रदर्शन
गाजियाबाद। एक दवा कारोबारी ने नया संगठन बनाए जाने के बाद अन्य कारोबारियों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया गया है। शनिवार को आरडीसी में डॉ सागर शर्मा, आशु पंडित की मौजूदगी में दवा कारोबारी ने प्रेसवार्ता के दौरान अपनी आपबीती साझा की। नई बस्ती में संजय सूरी सेंट्रल सर्जिकल मेडिकल के नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 3 महीनें पहले गाजियाबाद मेडिकल, सर्जिकल व कॉस्मेटिक एसोसिएशन के नाम से नया संगठन बनाया। जिसके गठन के बाद उनकी दुश्वारियां शुरू हो गईं।
संजय सूरी ने बताया कि नई बस्ती में वर्तमान संगठन के पदाधिकारी व कुछ नेताओं ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उनके खिलाफ छेडछाड़, लूटपाट जैसे आधा दर्जन झूठे मुकद्दमें लिखवाए दिए गए। जबकि सच्चाई यह है कि संगठन बनने के बाद उनकी माता जी की तबियत खराब होने के चलते वह घर से बाहर ही नहीं निकल पाए।
पीडित ने बताया कि उनकी दुकान के सामने एक मेडिकल स्टोर संचालक के पुत्र द्वारा उनके यहां काम करने वाली युवती से छेड़छाड भी की गई। जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। मगर बाद में उन पर केस को वापस लेने का दवाब बनाया जाने लगा। जब वह शिकयत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं नवयुग मार्केट में प्रस्तावित प्रेसवार्ता स्थल पर उक्त कारोबारी के विरोध में कुछ महिलाएं भी आ गई। जिसके बाद मजबूरन प्रेसवार्ता को दूसरी जगह करना पड़ा। धरने में शामिल महिला एकता गुंसाई ने आरोप लगाया कि संजय सूरी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।
वह आस-पास के कारोबारियों को बेवजह परेशान करते हैं। महिला के पति की दुकान संजय सूरी की दुकान के सामने हैं। एसी को लेकर हुए विवाद में संजय सूरी ने उनके परिवार के खिलाफ झूठा मुकद्दमा लिखवा दिया। जिसके बाद परिवार लगातार परेशान घूम रहा है। चहीं महिलाओं हंगामे के दौरान बताया कि संजय सूरी के खिलाफ सिहानीगेट थाने में 8 मुकदमे दर्ज है। दवा कारोबारी संजय सूरी जिसके पक्ष में सागर शर्मा का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट आगे आया है। यदि जिला प्रशासन की कार्रवाई देखे तो अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव द्वारा थाना सिहानी गेट की रिपोर्ट के आधार पर 3 अक्टूबर 2020 तक उनके न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने के आदेश दिए थे।
यहां तक उल्लेख किया गया था कि यदि उनके न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होते है तो जिला बदर के आदेश जारी किए जाएंगे। इस कारण बताओं नोटिस में पुलिस अधीक्षक नगर की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। इस रिपोर्ट को यदि उठाकर देखे तो संजय सूरी के खिलाफ थाना सिहानी गेट में धोखाधडी की धारा 452, 323, 504, 506 के साथ आठ मुकदमों का उल्लेख किया गया। बताते है कि संजय सूरी के खिलाफ हाल में धारा 376 के अंतर्गत भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।