गाजियाबाद में 58 दिनों के लिए धारा 144 लागू

प्रमोद शर्मा @ गाजियाबाद। दिल्ली से सट्टे गाजियाबाद में 58 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान 1 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं।

डीएम राकेश सिंह ने धारा 144 के अनुपालन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।दरअसल…. गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार त्योहारी सीजन के मद्देनजर जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। प्रशासनिक आदेश में महात्मा गांधी जयंती से लेकर दुर्गा पूजा और दीपावली तक का उल्लेख है। त्योहारों के सीजन में सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ये फैसला किया गया है।इन नियमों का होगा पालनकिसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक युवक एक साथ नहीं जुटेंगे, और नहीं ही एक साथ चलेंगे।कोई भी युवक या संस्था, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा।कोई भी युवक या समूह नहीं तो यातायात को जाम करेगा और नहीं ही बाधित करेगा। सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से रोका भी नहीं जाएगा।इस दौरान ना तो पोस्टर लगाए जाएंगे और ना ही भ्रामक प्रचार प्रसार होगा।किसी भी तरह से राजनीतिक, धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काने वाले नारे नहीं लगाए जाएंगे।रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर बैन होगा।सार्वजनिक जगहों पर आम सभा,राजनीतिक सभा,सांस्कृतिक सभा, धार्मिक या किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन को उप जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर नहीं निकाला जा सकता है।