सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलंदशहर आज थाना सिकन्द्राबाद पुलिस क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधियों की धरपकड़ में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि नॉर्मल स्कूल के खंडहरों में कुछ व्यक्ति गौंकशी की घटना करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के कार्यवाही करते हुए नॉर्मल स्कूल के खंडहरों के पास पहुँची तथा अभियुक्तों की घेराबंदी की गयी तो अभियुक्तगण पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की घेराबन्दी कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।
तथा बंधे हुए गौवंश के पैरो को खोला गया तो गौवंश उठकर खेतों की ओर भाग गया। मौके से गौकशी के उपकरण व 01 सैंट्रों कार बरामद हुए। अभियुक्त शाहिद उर्फ सईद के विरुद्ध थाना सिकन्द्राबाद पर गौंकशी, आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के 09 अभियोग, अभियुक्त वसीम पर 07 अभियोग व अभियुक्त आरिफ पर 05 अभियोग पंजीकृत है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-
- वसीम पुत्र शरीफ निवासी मरकज मस्जिद के सामने चौधरीवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
- शाहिद उर्फ सईद पुत्र लतीफ निवासी मौ0 सोगियावाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
- आरिफ पुत्र हकीम निवासी मौ0 चौधरीवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
बरामदगी- - गौकशी के उपकरण-03 छुरी, 01 लोहे का गंडासा, 05 प्लास्टिक के कट्टे आदि।
- 01 सेन्ट्रों कार (नम्बर डीएल-8 सीएस-1749)।
- उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण शातिर किस्म के पशु तस्कर/गौकश है जिनके द्वारा रात्रि में जंगल से घुमन्तू आवारा पशुओं को पकड़कर जंगल में सुनसान स्थान पर ले जाकर उनका वध कर मांस की तस्करी कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तथा बरामद सैंट्रों गाड़ी को मीट ले जाने में प्रयोग किया जाता है।अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले भी हमने यही नॉर्मल स्कूल में दो-तीन गौवंशों का वध किया गया था।
- तथा उसका मीट हम ले गए थे तथा खाल व उनका सिर यही तालाब में डाल दिया था, उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-123/22 धारा 3/5/8 गौंवध अधिनियम पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त माह फरवरी-2022 में हमने यहीं दो गौवंश काटे थे तथा उनके सिर व खाल हमने बोरों में भरकर गांव नंदगढी के पास एक पुराने कुएं में डाल दिए थे उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-87/22 धारा 3/5/8 गौंवध अधिनियम पंजीकृत है।
- इसके अतिरिक्त माह दिसंबर-2021 में हमने गांव नगला काला के जंगल में एक गौवंश काटा था जिसके अवशेष हमने वही डाल दिए थे तथा मीट साथ ले गए थे, उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-1081/21 धारा 3/5/8 गौंवध अधिनियम पंजीकृत है।
अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-222/2022 धारा 3/8 गौवध निवारण अधि०, मु०अ०स० 223,224,225/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।