IN8@गुरुग्राम….. प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिए जा रहे ब्याज माफी एवं 25 प्रतिशत की छूट के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सील करने की कार्यवाही की जा रही है। वीरवार को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर वन विजय कपूर की टीम ने सेज क्षेत्र में एक डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्यवाही की। इस प्रोपर्टी पर लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। टीमों द्वारा दोनों प्रॉपर्टीज को सील करके उनके यहां नोटिस चस्पा कर दिए हैं। नोटिस के माध्यम से प्रॉपर्टी मालिकों को आगाह किया गया है कि वे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विजय कपूर ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिह के अनुसार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 दिसम्बर तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर वित्त वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज को एकमुश्त माफ किया गया है। जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट के साथ, अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों की प्रॉपर्टीज को नगर निगम द्वारा सील करके नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।