पूर्वी दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हिंसा में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी की रिमांड 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ईडी ने ताहिर हुसैन को धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे कई अन्य अपराधों के लिए भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले कोर्ट द्वारा हुसैन को छह दिन की रिमांड दी गई थी।
बता दें कि ताहिर हुसैन के वकील केके मनन ने ईडी की दोबारा रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध किया था। इस बाबत उन्होंने पूर्व के कई आदेशों का हवाला भी दिया। ईडी की तरफ से पेश वकील अमित महाजन एवं अधिवक्ता नवीन कुमार माट्टा ने कहा कि ताहिर हुसैन ने जालसाजी कर मोटी रकम अपने खाते में स्थानान्तरित कराई है। इसकी जांच की जानी जरूरी है। ईडी का कहना था कि ताहिर हुसैन से बहुत सारे दस्तावेजों की पुष्टि करानी है। बहरहाल, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया।