IN8@ नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी महीने में भड़के साम्प्रदायिक दंगों की साजिश के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की दो याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। ताहिर हुसैन की तरफ से दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से एक में आरोपी की तरफ से बैंक खाता खोलने का आग्रह किया गया है, जबकि दूसरी याचिका में आरोपी के वकील ने अपने मुवक्किल के मोबाइल फोन वापस मांगे हैं।
कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार की अदालत में पहले आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से दाखिल मोबाइल फोन लौटाने की याचिका पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि आरोपी का मोबाइल फॉरेंसिक लैब में है। जांच के बाद ही पुलिस के पास आएगा। अदालत ने इस जवाब के मद्देनजर फॉरेंसिक लैब को निर्देश दिया है कि वह हर हाल में इस मामले की अगली तारीख पर मोबाइल को लेकर सूचना व उचित कार्रवाई के साथ जवाब दाखिल करें।
इसके अलावा अदालत ने ताहिर हुसैन के बैंक खातों को खोलने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। अभियेाजन पक्ष के वकील की तरफ से बताया कि किन्हीं कारणों से जांच अधिकारी अदालत में हाजिर नहीं हो पाया है, इसलिए इस याचिका पर आज जवाब दाखिल नहीं हो पाएगा। इस पर अदालत ने इस मामले के जांच अधिकारी के लिए नोटिस जारी किया और अगली तारीख पर हाजिर न होने की वजह बताने को कहा। अदालत ने इन दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है।
ज्ञात रहे कि तत्कालीन ‘आप’ पार्षद ताहिर हुसैन पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, ताहिर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर यह साजिश रची। इतना ही नहीं दंगों की भी पूर्व में ही तैयारी कर ली गई थी। इन दंगों में दोनों समुदायों को भारी जान-माल का नुकसान हुआ था।