दहेज हत्याकांड में पति व सास को आजीवन कारावास

IN8@गुरुग्राम…. दहेज हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मृतका के पति व सास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास व सवा-सवा लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकरी के अनुसार रेवाड़ी के विष्णु सिंह ने वर्ष 2016 की एक जून को सैक्टर 5 पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि उसने अपनी बहन रेखा की शादी दयानंद कालोनी के भूपेंद्र स्वामी से वर्ष 2015 की 25 जुलाई को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार की थी और अपनी सामर्थ्यनुसार दान-दहेज भी दिया था।

लेकिन ससुराल वाले इस दान-दहेज से खुश नहीं थे और वे लाखों रुपए की नगदी की मांग करते रहे थे और उसकी बहन के साथ मारपीट कर उसे घर से यह कहकर निकाल दिया था कि 10 लाख रुपए लिए बिना घर नहीं आना। समझाने के बाद भी ससुराल वाले उसे परेशान करते रहे। उसे सूचना मिली थी कि ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या कर दी है। इस हत्या के षडय़ंत्र में उसकी बहन का पति, सास-ससुर व ननद सुमन, ननदोई सुरेश भी शामिल हैं। पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ भादंस की धारा 120बी, 304बी व 398ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। जिसमें ससुर, ननद व ननदोई को पुलिस ने जांच में निकाल दिया था।

मृतका के पति भूपेंद्र व सास विमला के खिलाफ अदालत में सुनवाई चली थी, जिसमें अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह पेश किए थे, उनसे दोनों आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने गत सप्ताह उन्हें दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने मंगलवार को सुना दिया है।