दिल्ली सरकार ने बदले नियम: 7 दिनों के लिए रहना होगा होम क्वॉरंटीन

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने घरेलू यात्रियों के लिए होम क्वॉरंटीन के नियम बदल दिए हैं. अब राजधानी पहुंच रहे कोरोना लक्षणमुक्त सभी यात्रियों के लिए घर में आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वॉरंटीन में रहने की अवधि घटाकर सात दिन कर दी गई है. सरकार ने एक आदेश में सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखने का निर्देश दिया है.

दिल्ली के मुख्य सचिव व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि एयरपोर्ट, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे.

उत्तराखंड में होम क्वॉरंटीन की अवधि 21 दिन
इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई और हैदराबाद सहित देश के कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 75 शहरों से लौट रहे लोगों के होम क्वॉरंटीन की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी.

राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन शहरों से लौट रहे लोगों को सात दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा और फिर 14 दिन तक वे अपने घरों में पृथक रहेंगे.