IN8@गुरुग्राम….युवती से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पु ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। महाराष्ट्र मूल की एक युवती ने मुंबई में वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में गुडग़ांव में निजी कंपनी में कार्यरत रोहतक के अजय ओहलान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी कंपनी द्वारा गुडग़ांव में एक कांफ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें वह शामिल हुई थी। उसी दौरान कांफ्रेंस में शामिल अजय ओहलान से उसकी जान-पहचान हो गई थी और उसने उसके साथ संबंध भी स्थापित कर लिए थे। बाद में अजय ओहलान उसको ब्लैकमेल करते हुए धनराशि की मांग भी करने लगा। उसने उसे धमकी भी दी थी कि यदि उसने उसे समुचित धनराशि नहीं दी तो वह उसके अतरंग फोटो आदि सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
हालांकि युवती ने 5 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर भी कर दिए थे। मुंबई पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर गुडग़ांव पुलिस को भेज दी थी।
डीएलएफ फेस 2 थाना पुलिस ने वर्ष 2018 की 17 अक्टूबर को अजय ओहलान के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।