नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रोहित उर्फ डैनी को हुई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा


सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलन्दशहर : अभियुक्त अभियुक्त रोहित शर्मा उर्फ डैनी पुत्र सुभाष शर्मा निवासी चित्सौन थाना सलेमपुर, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय लडकी को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-307/2013 धारा 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए।

अभियुक्त रोहित शर्मा उर्फ डैनी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय, एडीजे पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त रोहित उर्फ डैनी उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।