सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलन्दशहर के कुशल दिशा-निर्देशन में आज दिनांक 25.03.2022 को वृद्धाश्रम, बुलन्दशहर में निरीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सुश्री सुमन तिवारी, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर द्वारा की गयी।
उक्त आयोजित शिविर में सुश्री सुमन तिवारी, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 एवं अधिनियम के अन्तर्गत अधिकरण के कार्यकरण से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई। वृद्धाश्रम इन्चार्ज द्वारा बताया गया कि इस वृद्धाश्रम में किसी संस्था के भेजे जाने अथवा वृद्ध अपनी इच्छा से भी प्रवेश कर सकते है |
तथा उनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। उक्त आयोजित शिविर में उपस्थित सभी वृद्धों एवं वृद्धाओं से वार्ता की गई, वार्ता के दौरान उन्हें सीनियर सिटिजन एक्ट-2014 के विधिक प्राविधानों से अवगत कराया गया। वृद्धाश्रम में 12 कमरें बने हुए थे, जो साफ-सुथरे थे तथा उनमें 17 वृद्ध तथा वृद्धा उपस्थित थी।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय, बुलन्दशहर, वाह्य स्थित न्यायालय, खुर्जा व अनूपशहर, ग्रामीण न्यायालय, स्याना व डिबाई तथा समस्त राजस्व न्यायालयों में किया जा रहा है।
जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, गुजारा-भत्ता वाद, सिविल वाद, उत्तराधिकार वाद, लघु अपराधिक वाद स्टाम्प कमी, चकबन्दी, श्रम, मौजूद रहे |