गाजियाबाद। शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग का लगातार अभियान जारी है। जिले के हर क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब बरामद किया है। मगर आबकारी अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर स्कूटी को छोड़कर फरार हो गया। फरार तस्कर हरियाणा से शराब लेकर दिल्ली से गाजियाबाद के क्षेत्र में तस्करी के लिए आता था। दो माह पूर्व उक्त तस्कर को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार कर जेल भेज जा था। जो कि जेल से छूटने के बाद फिर से शराब तस्करी का कारोबार करने लगा। जिसकी गिरफ्तारी के लिए फिर से आबकारी विभाग ने जाल बिछाया, मगर टीम को देखकर फरार हो गया। अवैध शराब के खिलाफ एक तरफ आबकारी विभाग तस्करों की कमर तोडऩे का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जिससे लोगों की मदद से इस अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकें। अवैध या जहरीली शराब सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है लगभग सभी राज्यों में यहीं समस्या है। हर साल लाखों लीटर अवैध शराब जब्त भी होती है, मगर पूर्णतया: रोक लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। चुनाव हो या फिर त्योहारी सीजन इन दिनों में नकली शराब बनाने के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से तस्करी की ज्यादा संभावना रहती है। शराब माफिया भी अपने मुनाफे के चक्कर में दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। इन सबके बीच आबकारी विभाग कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करता रहता है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार रात को आबकारी विभाग की टीम थाना साहिबाबाद अंतर्गत राजेंद्र नगर, श्याम पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर आदि स्थानों पर दबिश दी गई। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली से एक व्यक्ति स्कूटी से श्याम पार्क स्थित जिंदल मार्केट में हरियाणा की शराब तस्करी कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक त्रिवेणी प्रसाद मौर्य की टीम गठित कर उक्त स्थान पर दबिश देने के निर्देश दिए। जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने तस्कर को पकडऩे के लिए अपना जाल बिछाया। तभी स्कूटी पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसे टीम ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। टीम ने घेराबंदी की, मगर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर स्कूटी को छोड़कर फरार हो गया। टीम ने जब स्कूटी की तलाशी ली तो डिग्गी से 24 पव्वा ब्लू मूड मेट्रो देशी शराब हरियाणा बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त कर लिया गया। स्कूटी के नंबर की जांच की गई तो स्कूटी दिल्ली के नरेला उत्तर पश्चिम निवासी मोहम्मद संजूर आलम पुत्र मोहम्मद मोइनुद्दीन की निकली, जो कि दो माह पूर्व शराब तस्करी के मामले में गाजियाबाद से जेल जा चुका था। जेल से छूटने के बाद फिर से शराब तस्करी का कारोबार करने लगा। जिसके खिलाफ थाना साहिबाबाद में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
गुप्त टेस्ट परचेजिंग में विक्रेता पहुंचा जेल
अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकान पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग के दौरान एक विक्रेता को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया विक्रेता अग्रेंजी शराब की दुकान पर ग्राहकों से शराब पर अंकित मूल्यों से अतिरिक्त की वसूली कर रहा था। ग्राहक की शिकायत पर आबकारी विभाग की टीम ने जब दुकान पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराई तो विक्रेता शराब पर 10 रुपए अधिक लेता हुआ पाया गया। आबकारी विभाग की टीम ने बिना किसी देरी के विक्रेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अनुज्ञापी पर भी 75 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया सोमवार देर शाम एक व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर वार्ड नंबर-3 सम्राट चौक स्थित पुष्पा पोखरियाल की अग्रेंजी शराब की दुकान पर विक्रेता शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली कर रहा है।
शिकायतकर्ता की सूचना पर तत्काल आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा को उक्त दुकान पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग करने के निर्देश दिए। आबकारी निरीक्षक की टीम ने ग्राहक बनकर उक्त दुकान पर विक्रेता से 8 पीएम का अद्धा मांगा। 8 पीएम के अध्धे पर अंकित 240 रुपए के विक्रेता दीपक कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी ग्राम हेमपुर, पोस्ट-विलसंडा जनपद पीलीभीत 250 रुपए मांगने लगा। जब उससे पूछा गया कि 10 रुपए अधिक क्यों मांग रहे तो विक्रेता ने कहा कि खर्चा पानी के लिए है, जिस पर आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर उक्त विक्रेता को पकड़ लिया। जिसके कुछ देर बाद विक्रेता ने लघुशंका करने की बात कहीं, जैसे ही वह लघुशंका के लिए बाहर निकला तो भागने लगा। आबकारी विभाग की टीम ने करीब दो किलोमीटर दूरी तक पीछा कर उक्त विक्रेता को पकड़ कर विजय नगर थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया। साथ ही विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की गई और अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञापी को चेतावनी भी दी गई कि उक्त दुकान पर खुद भी निरीक्षण करें और नियमानुसार शराब की बिक्री करें।