नियमानुसार जिला एसपी का पद आईपीएस कैडर का पद : एडवोकेट हेमंत
IN8@अम्बाला….हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा बीते कल भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और हरियाणा पुलिस सेवा एचपीएस अधिकारियों की तैनाती एवं तबादले सम्बन्धी जारी आदेश में हालांकि बीते अढ़ाई वर्षो से सीएम सिटी अर्थात करनाल ज़िले के पुलिस अधीक्षक एसपी पद पर तैनात एचपीएस अधिकारी एसएस भोरिया का तबादला कर उन्हें एसपी, सिक्योरिटी, सीआईडी और एसपी, कमांडो, नेवल लगाया गया है परन्तु प्रदेश के दो अन्य ज़िलों सिरसा में भूपिंदर सिंह एवं चरखी दादरी में विनोद कुमार को जिला एसपी तैनात किया गया है जो दोनों भी एचपीएस अधिकारी हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि अभी गत अगस्त माह में ही एचपीएस अधिकारी राजेश कालिया को भी जिला अंबाला का एसपी तैनात किया गया था जिन्हे बीते कल एआईजी एवं वेलफेयर, पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। इसी प्रकार यमुनानगर ज़िले में बीते जून माह से एचपीएस कमलदीप गोयल को जिला एसपी तैनात हैं।
ज्ञात रहे कि कमलदीप, कालिया, भूपिंदर और विनोद चारो वर्ष 2004 में हरियाणा पुलिस में बतौर एचपीएस अर्थात सीधे डीएसपी के पद पर सीधे नियुक्त हुए थे लेकिन वह अभी तक आईपीएस नहीं बने हैं। हालांकि तीनों डीएसपी के वेतनमान में ही हैं परन्तु उन्हें एडिशनल एसपी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार आज हरियाणा में चार ज़िलों की कमान एचपीएस अधिकारियों के हाथों में आ गयी है।
इस सम्बन्ध में हेमंत ने आगे बताया कि आईपीएस कैडर नियमावली, 1954 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा हर राज्य के लिए निर्धारित एवं नोटिफाई किये गए आईपीएस के पदों पर राज्य सरकार द्वारा केवल आईपीएस अधिकारी ही तैनात किये जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अस्थायी तौर पर गैर-आईपीएस कैडर के अधिकारियों को अर्थात हरियाणा पुलिस सेवा एचपीएस के अधिकारियों को भी आईपीएस के लिए आरक्षित पदों पर तीन महीने की अवधि के लिए तैनात कर सकती है परन्तु तीन महीने के बाद उनका कार्यकाल आगे बढाने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। यही नहीं एचपीएस अधिकारयों की आईपीएस के पदों पर तीन महीने की उक्त अस्थायी तैनाती भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकती है जैसे कि राज्य आईपीएस कैडर में से इन पदों पर लगाने के लिए कोई उपयुक्त आईपीएस अधिकारी उपलब्ध न हो अथवा जिस आईपीएस के पद पर गैर-आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है, वह पद केवल तीन महीने तक ही चलने वाला हो। उक्त दोनों परिस्थितियां यमुनानगर,अंबाला, सिरसा और चरखी दादरी के एसपी के पद में सम्बन्ध में लागू नहीं होती।