52 दिन के अंदर दुष्कर्मियों को सजा कराये जाने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित

सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलन्दशहर : थाना रामघाट क्षेत्र निवासी एक 13 वर्षीय लडकी के साथ घटित दुष्कर्म की घटना की विवेचना में सुसंगत साक्ष्य संकलन कर 09 दिवस में आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक बच्चू सिंह थानाध्यक्ष रामघाट न्यायालय में पैरोकार आरक्षी सतेन्द्र कुमार व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा द्वारा|

प्रभावी पैरवी से आरोपी बीरेश व गीतम को 30-30 वर्ष सजा व 50,000-50,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराये जाने के फल स्वरूप अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कमलेश बहादुर एवं विधायक अनूपशहर संजय शर्मा द्वारा विवेचक बच्चू सिंह थानाध्यक्ष रामघाट व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा एवं पैरोकार आरक्षी सतेन्द्र कुमार को |

प्रशस्ति प्रत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया उल्लेखनीय है कि उक्त पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी डिबाई वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में निरन्तर माॅनीटरिंग करते हुए प्रत्येक तारीख पर विवचेक द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर गवाहों के बयान कराए गए एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने पर |

क्षेत्राधिकारी डिबाई वन्दना शर्मा को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के अभिभाषण का सजीव प्रसारण व अनंता कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सभागार में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है ।