पूर्व विधायक से बोले डीटीपी …. मैं ही कोर्ट, मैं ही मंत्री और मैं ही अफसर, जो करना है कर लो

IN8@गुरुग्राम….जिला के डीटीपी एन्फोर्समेंट आरएस बाठ ने सेक्टर-77 में विकसित की गई कालोनी में गुरुवार को तोड़-फोड़ करते हुए मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और जमीन के मालिकों द्वारा अदालत के आदेशों की कॉपी, जिसमें आरएस बाठ को स्पष्ट निर्देश थे कि वह इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही कोई पहले से बनी सड़कों, इमारतों इत्यादि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन आदेशों को देखने पर डीटीपी ने कहा कि मुझे इन आदेशों की जानकारी है, लेकिन मैं फिर भी कार्रवाई करूंगा, आपको जो करना है अदालत में जाकर करें। जब उनसे पूछा गया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है तो डीटीपी ने पूर्व विधायक से कहा- मैं ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही मंत्री हूं और मैं ही अदालत हूं। गौरतलब है कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ के खिलाफ जारी स्थगन आदेश पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होनी है। जब उनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 28 अप्रैल को जारी पूरे हरियाणा में तोड़-फोड़ पर रोक के आदेशों के बारे बताया तो उसने कहा कि हाईकोर्ट तो इस तरह के आदेश देता रहता है, हम हाई कोर्ट के आदेश देने से अपना काम नहीं रोकते, जिसको जाना है हाई कोर्ट में जाकर कार्रवाई करे। इतना कहने के बाद पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और ये सब जानकारी पुलिस को लिखित रूप से दर्ज करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।


डीटीपी आरएस बाठ ने प्रोपर्टी डीलर कार्यालय पर चलाया पीला पंजा:डीटीपी आरएस की टीम ने गुरुवार को सेक्टर-77 में काटी गई अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रोपर्टी डीलर के कार्यालय पर भी पीला पंजा चला गया। इसके अलावा बनाए गए रोड व प्लॉट डिवाइडर को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान पांच जेसीबी के अलावा किसी भी विरोध से निपटने के लिए 100 पुलिस कर्मी भी तैनात रहे। इस दौरान पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि डीटीपी को उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों की कॉपी दिखाई, लेकिन कार्रवाई रोकने की बजाय डीटीपी आरएस बाठ ने उनसे सीधा ऐलान किया कि आपको जो करना है, हाई कोर्ट में जाकर कार्रवाई कर लें, वे कार्रवाई नहीं रोकेंगे।