दुष्कर्म के आरोपी राजेश उर्फ करन को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 20,000 रूपये का जुर्माना

सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलंदशहर अभियुक्त राजेश उर्फ करन पुत्र अमर सिंह उर्फ बच्चन ठाकुर निवासी ग्राम बरकातपुर थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष-2016 में थाना अरनिया क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय लडकी को बहला फुसलाकर भगा लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी|

जिसके सम्बन्ध में थाना अरनिया़ पर मुअसं-08/2016 धारा धारा 363,366,376 भादवि, 3(2)5 एससी/एसटी व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राजेश उर्फ करन को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।

उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई|

जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.03.22 को मा0 न्यायालय, एडीजे पोक्सो-3 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ करन को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।