नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित शरद चंद्र रेड्डी की सरकारी गवाह बनने की अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शरद रेड्डी को सरकारी गवाह बनने के बाद माफी भी दे दी।
शरद रेड्डी ने ईडी के मामले में सरकारी गवाह बनने की अर्जी दाखिल की थी। इसके पहले कोर्ट आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है। अरोड़ा को भी कोर्ट ने सशर्त माफी दे दी है।
ईडी ने आज कोर्ट को बताया कि मामले के सभी आरोपितों को चार्जशीट की कॉपी दी गई है। कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से शिकायत की कि पिछली बार पेशी के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। सिसोदिया की गर्दन पकड़कर पुलिस लेकर गई, जब वो मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह सिसोदिया से पूछेंगे कि क्या पिछली पेशी पर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया था।
सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज भी मांगकर देखनी चाहिए। इसके बाद स्पेशल जज एम के नागपाल ने सिसोदिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछा कि क्या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। तब सिसोदिया ने कहा कि मैं फिजिकली कोर्ट में पेश होना चाहता हूं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अर्जी दायर कर सिसोदिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराने की मांग करते हुए कहा कि सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़भाड़ ज्यादा हो जाती है, जिससे सुरक्षा को खतरा रहता है।
सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने पिछली सुनवाई में हुई पेशी की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने और उसे संरक्षित रखने की मांग की। कोर्ट ने उस दिन की सिसोदिया की पेशी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने और अगली तारीख पर पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई में भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली पुलिस की अर्जी सुरक्षा को लेकर दाखिल की गई है, जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए ही पेश किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।