रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, दूध, दवा व सब्जी की दुकानें खुलेंगी
लाॅक डाउन को लेकर डीएम ने जारी की एडवाइजरी
दीपक वर्मा@शामली। अनलाॅक-एक में जनपद के समस्त बाजारों में सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक खुलेंगी। पूरे जनपद में रविवार के दिन साप्ताहिक बन्दी रहेगी, परन्तु साप्ताहिक बन्दी के दिन केवल दूध, दवा एवं सब्जी की दुकानें खुलेंगी। स्ट्रीट वेण्डर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी।
शासन स्तर से एक जून से 30 जून तक किए लाॅकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यहां जिला प्रशासन ने भी एडवायजरी जारी की गई है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया, प्रथम चरण में 8 जून से धर्मस्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं, शापिंग माॅल खुलेंगे। द्वितीय चरण समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई में भारत सरकार के सम्भावित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खोलना प्रस्तावित है। तृतीय चरण में सिनेमा हाॅल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेम्बली हाॅल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सभी चरण के राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है।
- कन्टेनमेंट जोन (हाॅटस्पाॅट) में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अन्य गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी एवं उक्त जोन में किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन निषिद्ध होगा। कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
जनपद में ये गतिविधियां शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगी संचालित - सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल-स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उद्योगों की रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि-शिफ्ट हेतु स्टाफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।