प्रमोद शर्मा@गाजियाबाद। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित किए गए 3 लाख करोड़ के पैकेज में सभी व्यापारियों को लाभ देेने की मांग की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री तिलकराज अरोड़ा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से जिले के करीब 8 लाख व्यापारी लाभान्वित होंगे। जीएसटी में रजिस्टर्ड और अन रजिस्टर्ड दोनों तरह के व्यापारियों को इसका लाभ मिल सकता है। मंडल ने इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखा था। लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न होने वाले तरलता संकट से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने गारंटिड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना का लाभ व्यापारियों को भी मिले, इस पर व्यापार मंडल की मांग का संज्ञान लिया। वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री को 12 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ पैकेज के तहत प्रदेश के व्यापारियों को भी शामिल करने का पुरजोर अनुरोध किया था। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉरपोरेशन ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एमएसएमई, व्यवसाय जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत नहीं हैं वे भी इस योजना के पात्र हैं। इस नई गारंटी योजना का प्रमुख सूचक तथ्य यह है कि बैंको द्वारा यह कर्ज देते हुए एक नया ऋण खाता बनाया जाएगा,जो उधारकर्ता के मौजूदा ऋण खाते से अलग होगा। 12 महीने की तक की मोहलत के साथ 4 साल की अवधि के लिए प्रदान किए गए ऋण पर बैंकों के लिए ब्याज दर 9.25 प्रतिशत और एनबीएफसी के लिए 14 प्रतिशत तय की गई हंै। इसलिए इस योजना के दायरे को ऐसे सभी व्यापारियों को भी शामिल करना चाहिए। ताकि पैकेज का लाभ एक बड़ी आबादी तक पहुंचाया जा सके।
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